Ban on the appointment of teachers and academic staff

हरियाणा: टीचर व शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति को पर रोक, पढ़ें सरकार ने क्या किया ऐलान

Ban on the appointment of teachers and academic staff

Ban on the appointment of teachers and academic staff

Ban on the appointment of teachers and academic staff- हरियाणा के सभी (Haryana Government) सरकारी सहायता प्राप्त (College) कॉलेजों में (Teachers) टीचर और (Teaching Staff) अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की (Appointment) नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। सूबे के (Higher Education Department) उच्च शिक्षा विभाग ने इस आशय का (Circular) सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जिसमें शिक्षकों और उससे जुड़े पदों की नियुक्ति के लिए (Revision of Minimum Qualification) न्यूनतम योग्यता के संशोधन का हवाला दिया गया है।

Ban on the appointment of teachers and academic staff- आवश्यक न्यूनतम योग्यता को संशोधित किया

(College Principal) कॉलेजों में प्रिंसिपल और (Proffesor) प्रोफेसर के रूप में भर्ती होने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता को संशोधित किया गया है। इसके बाद (Higher Education Department) उच्च शिक्षा विभाग इन संशोधित योग्यता आवश्यकताओं के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी चयन मानदंड पर विचार कर रहा है। इस कारण से विभाग के द्वारा कॉलेजों को कहा गया है कि जब तक इस संबंध में अगली सूचना जारी नहीं की जाती है तब तक नई भर्तियां रोके रखें।

Ban on the appointment of teachers and academic staff- नवंबर में हुआ संशोधन

(Appointment of principal and professors in colleges) कॉलेजों में प्रिंसिपल और प्रोफेसरों की नियुक्ति संबंधी संशोधन नवंबर में किया गया था। (Higher Education Department) उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को सर्कुलर भी जारी कर दिया था। इसके बाद से कॉलेजों में तैनात टीचरों में नौकरी के लिए इस अनिवार्यता को लेकर काफी रोष है।

(Haryana Fedration of university) हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज (Teachers Organisation) टीचर्स ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष विकास सिवाच का कहना है कि (PHD) पीएचडी की अनिवार्यता आवश्यकता से लोगों को बैक-डेटेड प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुचित साधन अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के रिएम्प्लॉयमेंट से युवाओं को परेशानी होगी। 

 

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